बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत



नई दिल्ली (डेस्क) - दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर 2 दिन के लिए जमानत मिली है।

कोर्ट का कहना है कि गुरुवार (20 जुलाई) को दोपहर 12:30 बजे रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। दोनों को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. बृजभूषण की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। बृजभूषण शरण सिंह के अलावा उनके करीबी और कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के साथ इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया है।