नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों पर 2021 के फैसले के अनुपालन के बारे में जानकारी देने को कहा है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 29 जून, 2021 के फैसले और उसके बाद के आदेशों में अधिकारियों को कई निर्देश पारित किए थे। इसमें अधिकारियों से कोरोना महामारी के दौरान पीड़ित प्रवासी श्रमिकों को ‘ई-श्रम’ पोर्टल पर रजिस्टर करते हुए राशन कार्ड देना शामिल था।
न्यायाधीश सीटी रविकुमार और संजय करोल की पीठ ने केंद्र से जानकारी मांगते हुए कहा कि भारत संघ को 29 जून, 2021 के फैसले और उसके बाद के अन्य आदेशों के अनुपालन में उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह के हलफनामे में मुख्य निर्णय और उसके बाद के आदेशों के माध्यम से जारी किसी भी निर्देश पर उठाए गए कदमों का पूरा विवरण शामिल किया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया था।