नई दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में होटल में लगी भीषण आग के मामले में जेल में बंद होटल मालिक लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल से उसकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति और इलाज से जुड़ी विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट तलब की है।
जस्टिस मनोज जैन ने यह आदेश लोकेश बजाज की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर दिया। याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी गई है। इसमें दावा किया गया है कि जेल में बंद बजाज आंतों में रुकावट की समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी हालत गंभीर है।
24 अगस्त से RML अस्पताल में भर्ती
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि लोकेश बजाज को 24 अगस्त से RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने अस्पताल से उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, चल रहे इलाज और अन्य जरूरी मेडिकल जानकारी से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर आगे विचार करेगा।
3 जून को लगी थी भीषण आग, 23 लोगों की मौत
लोकेश बजाज के हौज रानी स्थित पांच मंजिला ‘Flourish Stay’ B&B में 3 जून को भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। होटल मालिक लोकेश बजाज इस अग्निकांड के मामले में आरोपी हैं।
इससे पहले 3 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी चार सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को हिरासत के दौरान पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मिल रही है और जिस मेडिकल इमरजेंसी का हवाला दिया गया था, उसका RML अस्पताल में सर्जरी के जरिए इलाज किया जा चुका है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने RML अस्पताल से नई और विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर आगे फैसला कर सकता है।

