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23 Nov 2025, Sun

अब और मोहलत नहीं! महाराष्ट्र निकाय चुनाव में देरी पर SC खफा, कहा- 2026 तक कराएं मतदान

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने राज्य के अधिकारियों को 10 अक्टूबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पारित किया। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग पर 6 मई को स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा चार सप्ताह के भीतर करने और चार महीने के भीतर चुनाव कराने के स्पष्ट आदेश के बावजूद तुरंत कार्रवाई न करने के लिए असंतोष व्यक्त किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, ‘क्या चुनाव पहले ही हो चुके हैं?’ उन्होंने मई के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें चार महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरा हो चुका है और राज्य चुनाव आयोग कुछ अतिरिक्त समय मांग रहा है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल किया, ‘हम आपको जनवरी तक का समय क्यों दें?’
एक अन्य वकील ने बताया कि 29 नगर निगम हैं और पहली बार एक साथ चुनाव हो रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘आपकी निष्क्रियता अक्षमता दर्शाती है… कृपया मौखिक रूप से कारण स्पष्ट करें।’ वकील ने आगे कहा कि उनके पास वर्तमान में 65,000 ईवीएम मशीनें हैं और उन्हें 50,000 और मशीनों की आवश्यकता है, जिसके लिए ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। न्यायालय ने अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव कराने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित करते हुए एक अतिरिक्त विस्तार की अनुमति दे दी है, तथा कहा है कि अब और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

By Aryavartkranti Bureau

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