तुरंत रिहा किया जाए… किन कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सभी सरकारों को दिया निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए अपनी सजा को काट चुके सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है उन्हें बिना देरी किए रिहा कर दिया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह पता लगाया जाए कि क्या कोई कोई दोषी अपनी सजा की अवधि से ज्यादा समय तक जेल में सजा काट रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अगर कोई भी ऐसा दोषी अभी भी जेल के अंदर सजा काट रहा है और वो किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उसको तुरतं रिहा किया जाना चाहिए।
सजा पूरी करने वाले कैदियों की तत्काल रिहाई का आदेश
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने एक अभियुक्त को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि उसने बिना किसी रियायत के अपनी सजा पूरी कर ली है, इसलिए उसकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए। पीठ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है उन्हें बिना किसी देरी और अतिरिक्त औपचारिकताओं के तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि कानूनन कोई भी व्यक्ति तय अवधि से अधिक समय तक जेल में नहीं रह सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यादव को अपनी सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता को 9 मार्च 2025 के बाद जेल में नहीं रखा जा सकता बल्कि अपीलकर्ता को 10 मार्च, 2025 को ही रिहा करना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी सजा को पूरा कर लिया था।
कानूनन तय अवधि से अधिक जेल में रहना अवैध
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यह आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भेजा जाए ताकि उसे राज्यों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्रेषित किया जा सके। कोर्ट का यह फैसला नितिश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। पीठ ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी रिमिशन (सजा में कटौती) को गिने भी अपनी पूरी सजा पूरी कर ली है।
नीतीश कटारा हत्याकांड
3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को नीतीश कटारा के सनसनीखेज अपहरण और हत्या के मामले में दोषी पाते हुए बिना किसी रियायत के 25 साल की कैद की सजा सुनाई। इसी मामले में सह-दोषी सुखदेव यादव को 20 साल की सजा मिली। 16-17 फरवरी 2002 की रात तीनों ने एक विवाह समारोह से नीतीश कटारा का अपहरण किया और विकास यादव की बहन भारती यादव से उसके कथित संबंध के कारण उसकी हत्या कर दी। भारती उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डी.पी. यादव की बेटी हैं।

Aryavartkranti Bureau
Aryavartkranti Bureauhttp://www.aryavartkranti.com
आर्यावर्तक्रांति दैनिक हिंदी समाचार निष्पक्ष पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, शिक्षा और कल्याण के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने की प्रेरणा और सकारात्मकता का प्रतीक हैं।
अन्य ख़बर

Most Popular