अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपका ईपीएफ अकाउंट है, तो एक जरूरी बात जान लीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नियमों के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद आपके PF अकाउंट पर तीन साल तक ही ब्याज मिलेगा। यानी, अगर आपने 58 की उम्र में रिटायरमेंट ली है, तो आपके PF अकाउंट पर ब्याज 61 साल की उम्र तक मिलेगा। इसके बाद आपका PF अकाउंट निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा और उस पर ब्याज देना बंद हो जाएगा।
पीएफ अकाउंट हो जाएगा निष्क्रिय
कुछ लोग सोचते हैं कि अगर पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो गया तो उनका पैसा डूब जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, बस उस पर ब्याज देना बंद हो जाता है। मतलब, रिटायरमेंट के तीन साल बाद अगर आपने PF की राशि नहीं निकाली तो आपकी जमा रकम तो बनी रहेगी, लेकिन उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि रिटायरमेंट के तीन साल के अंदर PF की रकम निकाल लें और उसे कहीं और निवेश करें ताकि आपको ब्याज का लाभ मिलता रहे।
नौकरी छोड़ने के बाद भी मिलेगा तीन साल तक ब्याज
रिटायरमेंट की तरह ही अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपकी पीएफ जमा राशि पर भी तीन साल तक ब्याज मिलता रहेगा। मतलब, आपकी आखिरी कंपनी द्वारा जमा की गई PF राशि पर सरकार तीन साल तक ब्याज देगी। इसके बाद आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा और ब्याज देना बंद हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफओ ने 8.25 फीसदी का ब्याज दर तय की है, जो समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी PF में जमा राशि पर कुछ समय तक ब्याज मिलता रहता है।
पीएफ निकालना अब हुआ आसान
ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के नियम बहुत आसान कर दिए हैं ताकि कर्मचारियों को झंझट न हो। अगर आपका UAN एक्टिव है और KYC पूरी है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन पीएफ निकाल सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपने UAN से लॉगिन करें, फिर Online Services में Claim सेक्शन में जाएं। वहां बैंक डिटेल्स वेरिफाई करके और कारण चुनकर आप पीएफ निकाल सकते हैं। OTP वेरिफिकेशन के बाद 7-8 दिन में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है। अगर आप ऑफलाइन निकालना चाहते हैं तो नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस जाकर फॉर्म-19, 10C या 31 भरना होगा। पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी लगानी पड़ती है। कंपनी से साइन-स्टैम्प भी लेना पड़ सकता है। इसके बाद 7 से 10 दिन में पैसा मिल जाता है।
रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ पर मिलता है ब्याज, ईपीएफओ का ये नियम जान लें नहीं तो हो सकता है नुकसान
