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15 Oct 2025, Wed

केंद्र ने GST 2.0 की नई दरों को अधिसूचित किया, अब राज्यों को उठाना पड़ेगा यह कदम

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तुओं के लिए नई केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) दरें अधिसूचित कर दी हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। केंद्र के बाद राज्यों को भी अब इसी आधार पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाली राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दरें अधिसूचित करनी होंगी। जीएसटी से आने वाला राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है।
22 सितंबर से अमल में आने वाली जीएसटी में मुख्य रूप से सिर्फ 5 और 18 फीसदी की दो दरें ही होंगी। लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। नए बदलावों के अनुसार तंबाकू और संबंधित उत्पाद 28 फीसदी से अधिक उपकर की श्रेणी में बने रहेंगे। वर्तमान में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार स्लैब के तहत लगाया जाता है। सरकार ने निर्देश दिया है कि नई दरें लागू होने के बाद व्यापार और उद्योग जगत इसका पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाए।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट अनुसूचियां जारी करके सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर लागू दरों पर स्थिति साफ की है। सरकार के निर्देशों के अनुसार व्यवसायों को अपने सिस्टम को तुरंत अपडेट करना होगा और आपूर्ति शृंखलाओं में नई दरों के आधार पर मूल्य निर्धारण करना होगा। जीएसटी परिषद की 3 और 4 सितंबर को हुई बैठक में दरों को कम करने का फैसला लिया गया था।

By Aryavartkranti Bureau

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