अश्लील कंटेंट और आईटी नियमों के उल्लंघन पर सरकार सख्त, दो वर्षों में 50 OTT प्लेटफॉर्म किए ब्लॉक

नई दिल्ली। डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले अश्लील एवं आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले दो वर्षों में आईटी नियमों और अन्य संबंधित कानूनों के उल्लंघन के आरोप में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारत में सार्वजनिक पहुंच (पब्लिक एक्सेस) से ब्लॉक किया गया है।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने बताया कि डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार आईटी नियम, 2021 के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप पाए गए, उनके खिलाफ आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294 तथा महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।

शिकायतों के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था

सरकार ने डिजिटल न्यूज और ओटीटी कंटेंट से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए तीन-स्तरीय (थ्री-टियर) शिकायत निवारण तंत्र लागू किया है। पहले स्तर पर शिकायत संबंधित पब्लिशर के पास जाती है। यदि वहां समाधान नहीं मिलता, तो दूसरे स्तर पर पब्लिशर्स की सेल्फ-रेगुलेटरी संस्था मामले की समीक्षा करती है। इसके बाद भी शिकायत का समाधान न होने पर तीसरे स्तर पर केंद्र सरकार का ओवरसाइट मैकेनिज्म हस्तक्षेप करता है।

फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए फैक्ट चेक यूनिट

सरकार ने बताया कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों से जुड़ी भ्रामक जानकारी पर रोक लगाने के लिए फैक्ट चेक यूनिट (FCU) का गठन किया गया है। यह इकाई सरकारी विभागों और आधिकारिक स्रोतों से तथ्यों की पुष्टि कर सही जानकारी सार्वजनिक करती है, ताकि लोगों तक प्रमाणिक सूचना पहुंच सके।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जरूरी

सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। आईटी नियम, 2021 के तहत डिजिटल न्यूज और ओटीटी पब्लिशर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स लागू किया गया है, ताकि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ कानूनों और सामाजिक मानकों का भी पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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