नई दिल्ली, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाद से माफी मांग ली है। उन्होंने विवादित टिप्पणी के लिए लिखित रूप से माफी मांगी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदन को इसकी जानकारी दी। कल्याण बनर्जी ने बुधवार को सदन में भी माफी मांगी थी।
लोकसभा अध्यक्ष ने सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बुधवार के प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सदन में कल जो कुछ हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी सदस्य को महिलाओं पर केंद्रित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सदस्यों से अनुरोध है कि उन्हें अपने भाषण में किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यहां सहमति, असहमति और सकारात्मक रूप से व्यंग्य होते हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं हो। उन्होंने सदन को बताया कि बनर्जी ने सदन में क्षमा मांग ली है और लिखित में मुझे भी दे दी है।
बीते दिन लोकसभा में हुआ था बवाल
इससे पहले लोकसभा में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर की गई टिप्पणी पर जमकर बवाल हुआ था। सत्ता पक्ष के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार बाधित हुई। इसके बाद सदन को तीसरी बार दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा था।
क्या है मामला?
कल्याण बनर्जी ने सदन में ‘आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024’ पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्र सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार को मदद नहीं करने का आरोप लगाया था। जब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सिंधिया ने उनकी बात का विरोध किया तो दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच बनर्जी ने सिंधिया के खिलाफ कोई टिप्पणी की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस सदस्य के कुछ शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। बाद में बनर्जी ने अपनी टिप्पणी के लिए सिंधिया से माफी मांगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह अपने खिलाफ निजी हमले और भारत की महिलाओं के खिलाफ बयान पर विपक्षी सांसद की माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
भारतीय वायुयान विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
भारत में विमानों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े भारतीय वायुयान विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। भारतीय वायुयान विधेयक 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम का स्थान लेगा। विधेयक को इस माह के प्रारंभ में संसद से मंजूरी मिली थी। ग्यारह दिसंबर को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। विमान अधिनियम 1934 में 21 बार संशोधन किया जा चुका है।