वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इससे पहले मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। बाइडेन ने एच-1बी वीजा के नए नियमों को लागू कर दिया है। इन नए नियमों से भारतीय लोगों को काफी फायदा होगा। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से अमेरिका की वीजा नीति में यह आखिरी सुधार है।
H-1B वीजा लेने वालों में भारतीयों की भागीदारी सबसे ज्यादा है। साल 2023 में दिए गए 386,000 H-1B वीजा में से 72 प्रतिशत से ज्यादा वीजा भारतीयों को दिए गए थे।
इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। H-1B वीजा वाले लोग अपने देश वापस आए बिना ही वीजा का रिन्यूअल करा सकेंगे। इसके होने से लोगों को बहुत राहत मिलेगी।
नए नियम से भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा?
H-1B वीजा नियमों में हुए बदलाव के बाद अब आपको इस वीजा को लेने के लिए किसी खास एजुकेशनल कोर्स की जरूरत नहीं होगी। इसमें ऐसी ऑप्शनल डिग्रियों को भी मंजूरी दी गई है जो सीधे नौकरी से जुड़ी हों।
नए नियम के मुताबिक लॉटरी प्रक्रिया में निष्पक्षता रखी जाएगी, इसके साथ ही इन पर सख्ती की जाएगी। ताकि वीजा के लिए आवेदन करने वालों को आसानी हो।
एफ-1 वीजा पर अमेरिका में शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए एच-1बी वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
इसके अलावा अब वीजा आवेदन करने के बाद इसकी प्रोसेस को तेज किया जाएगा। ताकि लोगों को जल्दी ही वीजा मिल सके।
नए नियम के अनुसार अब कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा एक्सपर्ट लोगों को हायर कर पाएंगी।
निरीक्षण के दौरान जानकारी वेरीफाई न करने पर H-1B पिटीशन को निरस्त किया जा सकता है।
नियमों का बेहतर तरीके से पालन के लिए 17 जनवरी, 2025 से नया अपडेट किया गया फॉर्म I-129 अनिवार्य होगा।
इस वीजा के खिलाफ थे ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा को लेकर कई बार आलोचना कर चुके हैं। हालांकि हाल ही में उनके बेहद करीबी माने जाने वाले एलन मस्क ने इस वीजा की तारीफ की थी। जिसके बाद से ही ट्रंप के तेवर भी इस वीजा को लेकर नर्म पड़े हुए हैं। इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर इसको खत्म नहीं किया जाएगा।
क्या होता है H-1B वीजा
एच-1बी वीजा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। इस वीजा की वैलिडिटी छह साल की होती है।एच-1बी वीजा धारक शख्स अपने बच्चों और पत्नी के साथ अमेरिका में रह सकता है। 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चे बिना स्टूडेंट वीजा के स्कूल जा सकते हैं।अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स इस वीजा सबसे अधिक हासिल
करते हैं।