शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका; विदेश यात्रा की इजाजत नहीं

नई दिल्ली। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने इंद्राणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी। दरअसल, अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत को हत्याकांड में सुनवाई तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया।
अगस्त 2015 में किया गया था गिरफ्तार
शीना बोरा की हत्या के मामले में अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में उन्हें जमानत दी थी।
ड्राइवर और पूर्व पति के साथ मिलकर की थी हत्या
अप्रैल 2012 में मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी, उनके एक ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर शीना बोरा (24) की कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को पड़ोसी जिले रायगढ़ के एक जंगल में जला दिया गया था। हत्या का खुलासा 2015 में तब हुआ, जब श्यामवर राय ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक अलग मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में इसका खुलासा किया था। इंद्राणी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी को भी शीना बोरा की हत्या से जुड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Aryavartkranti Bureau
Aryavartkranti Bureauhttp://www.aryavartkranti.com
आर्यावर्तक्रांति दैनिक हिंदी समाचार निष्पक्ष पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, शिक्षा और कल्याण के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने की प्रेरणा और सकारात्मकता का प्रतीक हैं।
अन्य ख़बर

Most Popular