वॉशिंगटन, एजेंसी। आतंकी से सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने अल-शरा व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। अल-शरा पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की 1267 Sanctions List में उनका नाम शामिल था। लेकिन 6 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने उनके खिलाफ लगाए प्रतिबंध हटा दिए। इस घटना ने दुनिया के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कोई आतंकी राष्ट्राध्यक्ष बन जाए, तो दुनियाभर के देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या फैसले ले सकते हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले जानते हैं…।
संयुक्त राष्ट्र (UN) की 1267 Sanctions List उन लोगों या संगठनों की सूची है। जिन्हें आतंकवादी माना गया है। इस लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संगठन पर कई सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, उनका पासपोर्ट रद्द हो जाता है, वे दुनिया के किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकते, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यापार या आर्थिक लेनदेन प्रतिबंधित होता है।
अगर कोई व्यक्ति जो पहले आतंकी या अपराधी रहा हो, किसी देश का राष्ट्रपति बन जाए, तो अंतरराष्ट्रीय कानून उसे कुछ हद तक सुरक्षा देता है। इसे Head of State Immunity कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब तक वह अपने पद पर है, किसी विदेशी देश की अदालत उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती या उसके खिलाफ केस नहीं चला सकती। भले ही उसने अपराध राष्ट्रपति बनने से पहले किया हो।
इसलिए वह ज्यादातर देशों में जा सकता है और तुरंत गिरफ्तारी का डर नहीं होता। यूएन चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, किसी देश का राष्ट्रपति उस देश की संप्रभुता का प्रतीक होता है। ऐसे में कोई भी देश या संगठन उस व्यक्ति पर सीधा सैन्य हमला नहीं कर सकता, क्योंकि यह उस देश पर हमला माना जाएगा। लेकिन यह नियम विवादास्पद है, खासकर तब, जब मामला नरसंहार, युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़ा हो।
अगर आतंकवादी राष्ट्राध्यक्ष बन जाए तो क्या कर सकती है दुनिया, सीरियाई राष्ट्रपति से बैन हटने के बाद उठा सवाल

