इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को आकलन वर्ष 2025-26 के लिए कंपनियों और ऑडिट की जरूरत वाले टैक्स पेयर्स बड़ी राहत दी है। डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी। सामान्य तौर पर ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होती है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर डिपार्टमेंट की ओर से किस तरह का अपडेट दिया है।
आईटी डिपार्टमेंट ने दी राहत
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रशासकीय बॉडी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 10 दिसंबर, 2025 कर दिया है। इसके अलावा, इन टैक्सपेयर्स के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 नवंबर तय की गई है। इनकम टैक्स अधिनियम के मुताबिक, ऑडिट की अनिवार्यता वाली कंपनियों, साझेदारी फर्मों और प्रोप्राइटरशिप यूनिट्स को 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल करना होता है। वहीं, पर्सनल इनकम टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए यह समयसीमा 31 जुलाई रहती है।
क्यों बढ़ाई डेडलाइन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेडलाइन बढ़ाने का निर्णय उद्योग जगत के आग्रह और प्राकृतिक आपदाओं एवं बाढ़ से प्रभावित राज्यों में कारोबारी गतिविधियों में आई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे पहले विभाग ने 25 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा एक माह बढ़ाकर 31 अक्टूबर की थी। अब उसे और बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी इस साल 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई थी। इस दौरान 7।54 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 1।28 करोड़ करदाताओं ने स्वयं मूल्यांकन कर का भुगतान किया।

 By Aryavartkranti Bureau
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